
गुंडा एक्ट के तहत छह अभियुक्त जिला बदर, एडीएम के आदेश पर कार्रवाई
मीरजापुर, 27 जून। जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि./रा.) विनोद कुमार सिंह ने छह अभियुक्तों को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोतवाली कटरा थाना क्षेत्र के चन्द्रदीपा निवासी आकाश बिंद पुत्र दीनानाथ तथा शुक्लहा निवासी मुन्ना सोनकर पुत्र दयाराम सोनकर को छह-छह माह के लिए जिला बदर किया गया है।
इसके अलावा पड़री थाना क्षेत्र के बसारी निवासी शुभम पाण्डेय पुत्र रविशंकर पाण्डेय, मड़िहान थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी रमाशंकर कोल पुत्र बाबूलाल कोल, तेन्दुई गोपालपुर निवासी कमलेश मुसहर पुत्र सूरजभान मुसहर तथा राम बाबू मुसहर पुत्र संतोष मुसहर को तीन-तीन माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर की अवधि के दौरान संबंधित अभियुक्त बिना सक्षम अनुमति के जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।














