चोरी के आरोपी को 1 साल की जेल, ₹6 हजार का जुर्माना

चोरी के आरोपी को 1 साल की जेल, ₹6 हजार का जुर्माना

ऑपरेशन कन्विक्शन में मीरजापुर पुलिस को सफलता, चोरी के आरोपी को 1 वर्ष की जेल
मीरजापुर, 23 जुलाई। मीरजापुर पुलिस की प्रभावी विवेचना और सशक्त पैरवी के चलते चोरी के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास तथा ₹6,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत थाना कोतवाली कटरा में वर्ष 2016 में दर्ज चोरी के मुकदमे (मु.अ.सं. 33/2016) की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों को प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मीरजापुर राहुल कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी आशीष कुमार पाल, निवासी इमरती, थाना पड़री, को भारतीय दंड संहिता की धारा 457, 380 एवं 511 के तहत दोषी पाते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास और ₹6,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को 7 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामले में अभियोजन अधिकारी जितेन्द्र यादव, विवेचक उपनिरीक्षक धनंजय कुमार पाण्डेय, पैरोकार आरक्षी सरवन तथा कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी सुबेदार यादव एवं रिजवान अहमद ने प्रभावी पैरवी कर न्यायालय में अभियोजन पक्ष को मजबूत किया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को सजा दिलाई जा सकी।

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