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ई0वी0एम0 एवं वी0वी0 पैट के संचालन व माकपोल के सम्न्ध में दी गयी जानकारी-जिला निर्वाचन अधिकारी

मतदान कार्मिको को दूसरे दिन दिया गया प्रशिक्षण
ड्यूटी कटवाने का प्रयास न करें कर्मचारी-मतदान कार्य सर्वोपरि -जिला निर्वाचन अधिकारी

मीरजापुर, 21 अर्पेल, 2019, – लोक सभा सामान्य निर्वाच-2019 को सकुशल सम्पन्न कराने के लिये मतदान कार्मिकों को दिया जा रहा प्रथम प्रशिक्षण के दूसरे दिन स्थानीय राजकीय इंटर कालेज में सम्पन्न कराया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी/जिला निवा्र्रचान अधिकारी अनुराग पटेल ने अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा मतदान कार्य से ड्यूटी कटवाने के लिये तरह-तरह के हथकण्डे अपनाने पर कडी नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि कोई भी कर्मचारी मतदान कार्य से ड्यूटी कटवाने का प्रयास न करें, केवल बीमार या अशक्त कर्मचारी की ड्यूटी मेडिकल बोर्ड के संस्तुति पर की जायेगी, ड्यूटी कार्य से भागने वालों के विरूद्ध कडी से कडी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने मतदान कार्य को सकुशल सम्पन्न करवाने के लिये सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण कार्य में भाग लेना अनिवार्य है, बहानेबाजी कर अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं जायेगी। इस अवसर पर प्रभारी कार्मिक/मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि कर्मचारी व अधिकारी जिसकी मतदान कार्य में ड्यूटी लगायी गयी है वे प्रतिदिन की तरफ अपने कर्तव्यों को निष्ठा पूर्वक निभायें यदि वे प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य कर सकते है। तो मतदान कार्य भी कर सकते है। किसी भी प्रकार की बहानेबाजी न कर मतदान कार्य को खुशी से सम्पन्न करायें, उन्होंने कहा कि पाॅंच साल में एक या दो दिन ही कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है अच्छे व मतबूत लोकतंत्र के निर्माण के लिये मतदान कार्य में सभी लोग अपना सहयोग प्रदेान करें।

प््राशिक्षण के दौरान आज पीठासीन अधिकारियों को बताया गया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा माकपोल, मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व एवं मतदान समाप्ति की घोषणा की जायेगी, उक्त घोषणा पत्र पर पीठासीन अधिकारी एवं उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षण अनिवार्य प्राप्त किये जायेगें। यह भी बताया गया कि मतदान स्थल पर किसी भी व्यक्ति का आतिथ्य स्वीकार न करें, इससे आपकी निष्पक्षता प्रभावित होगी। यह भी बताया कि मतदान केन्द्र के अन्दर अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेगें यथा- मतदाता, कर्तव्यारूढ मतदान कार्मिक, उम्मीदवार अथवा उसका मतदान अभिकर्ता (एक समय में कोई एक}, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत मीडिया के लोग, जिन्हें अधिकार पत्र मिला है, शासकीय सेवक जो ड्यूटी पर हो, मतदाता के साथ गोद का बच्चा तथा अंधे/अशक्त मतदाता का साथी ही मतदान कक्ष के अन्दर प्रवेश कर सकता है। प्रश्ज्ञिक्षण के दौरान मास्टर ट््रेनरों के द्वारा कन्टाृेल यूयनिट तथा बैलेट यूयनिट के अलावा वी0वी0 पैट के बारे में भी जानकारी दी गयी। बताया गया मतदान दिवस के एक दिन पूर्व चुनाव सामग्री प्राप्त करते समय पीटासीन अधिकारी अपने ई0वी0एम0 का कंट्ा्रेल यूयनिट व बैलेट यूयनिट तथा वी0वी0.पैट का मिलान अच्छी तरह से कर लें। समान प्राप्ति के प्ष्चात पीठासीन अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान दें कि ई0वी0एम0 की जाॅंच करते समय केवल कंट््रोल यूनिट व बैलेट यूयनिट का ही कनेक्शन करे किसी भी दशा में वी0वी0पैट को ई0वी0एम0 से ना जोडे। पीठासीन अधिकारी इवीएम प्राप्त कर इस बात की भली-भांति जाॅच कर लें कि उक्त ईवीएम व वीवीपैट उनके लिये निर्धारित मतदान केन्द्र की ही है एवं बी0यू0 में मत पत्र सही ढंग से लगा है। सभी बटन नोटा सहित जितने उम्मदवार मैदान में हैं खुले हुये है। एवं बी0यू0 के उपरी सिरे पर दानिी तरफ थम्ब व्हील विन्डों में सही संख्या प्रदर्शित हो रही है। जाॅ।चोपरान्त सी0यू0 एवं बी0यू0 व वीवीपैट को कैरिंग केश में रखने से पूर्व इस बात का विशेष ध्याान दें कि सी0यू0 का बटन स्विच आफ की स्ाििति एवं वीवीपैट में पीेडे की तरफ काले रंग का लाक-अनलाक स्विच फार पेपर रोल ट््रांसपोर्ट मोड में है। कहा गया कि दिनांक 18 अर्पैल 2019 को पालीटेक्निक/आईटीआई से ई0वी0एम एवं वीवीपैट लेने के बाद वीवीपैट को ख्ुाली धूप में नहीं रखना है अन्यथा सेन्सर खराब हो सकता है। मतदान स्थल पर पहुॅचने के प्श्चात न तो ई0वी0एम0 को आन न और न ही ईवीएम व वीवीपैट को आपस में जोडे। दूसरे दिन अर्थात मतदान दिवस को प्रातः काल 05 बजे से पीठासीन अधिकारी एंव उनके पार्टी के सभी सदस्य तैयार होकर मतदान से सम्बन्धित सभी तैयारियों जैसे वोटिंग कम्पार्टमेन्ट का तैयार किया जाना, मतदान केन्द्र के बाहर डमी बैलेट यूनिट का प्रदर्शन एवं मतदान अभिकर्ता आदि की नियुक्ति से सम्बन्घित कार्यवाही बिलम्बतम प्रातः 5 बजकर 45 मिनट तक पूर्ण कर लें तत्पश्चात माकपोल के लिये इवी0एम व वीवीपैट को तैयार कर लेंकनेक्शन करते समय सी0यू0 को स्विच आफ रखें । बताया गया कि मतदान दिवस के दिन प्रातः 06 बजे तक यदि कोई मतदान अभिकर्ता मतदान केन्द्र पर उपस्थित नहीं होता है तो अधिकतम 15 मिनट तक इन्तजार करने के उपरान्त अर्थात 6 बजकर 15 मिनट पर प्रत्येक दशा में मतदान कर्मियों एवं पुलिस बल के कर्मियों द्वारा माकपोल प्रारम्भ्। कर दें। यह ध्यान रखें कि माकपोल के दौरान यदि कोई अभिकर्ता उपस्थित होता है तो औपचारिकता पूर्ण कर अभिकर्ता से भी माकपोल के करायें, प्रातः 6-15 बजे के बाद माकपोल बीच में न रोकें। माकपोल के दौरान कम से कम 50 मतदान करना आवश्यक है एवं बैलेट यूनिट के प्रत्येक बटन के द्वारा मतदान कर यह सुनिश्चित कर लें कि सभी बटन क्रियाशील हैं। माकपोल के दौरान सभी उम्मीदवार नोटा सहित को डाले गये मतों का लेखा सुरक्षित रखें। तथा क्लीयर बटन दबाकर माकपोल के दौरान डाले गये मतों को डिलिट करें। मशीन सील ककरने के ेपश्चात व स्पेशल टैग पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर व मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर आवश्यक है। इस अवसर पर मास्टर ट््रेनरों के द्वारा सभी जानकारी विस्तृत रूप् से दी गयी है। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी यू0पी0 ंिसंह, परियोजना निदेशक डी0आरडी0ए0 रिषि मुनी उपाध्याय, अधिशासी अभियन्ता जलनिगम, व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

प्रेस विज्ञप्ति

प्रशिक्षण में अनुपस्थित 70 कार्मिकों से जिलानिर्वाचन अधिकारी ने मांगा स्पष्टीकरण

20 व 21 अप्रैल को अनुपस्थित कर्मचारी 22 अ्रपैल को प्रशिक्षण के प्रथम पाली में दें उपस्थिति

22 अप्रैल को अनुस्थित होने पर एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर होगी गिरफ्तारी

मीरजापुर, 21 अप्रैल, 2019, – लोक सभा सामान्य निर्वाच-2019 को सकुशल सम्पन्न कराने के लिये मतदान कार्मिकों को दिये जा रहे प्रथम प्रशिक्षण के दौरान दिनांक 20 व 21 अप्रैल को अनुपस्थित पीठासीन अधिकारियों व प्रथम मतदान कार्मिकों पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग पटेल के द्वारा कडा रूख अख्तियार करते हुये स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। मांगे गये स्पष्टीकरण में जिलाधिकारी ने कहा कि कल दिनांक 22 अप्रैल 2019 को होने वाले प्रशिक्षण के प्रथम पाली में दिनांक 20 व 21 अप्रैल को अनुपस्थित कर्मचारी उपस्थित होकर अपना प्रशिक्षण प्राप्त करलें अन्यथा 22 अप्रेल को प्रथम पाली में अनुपस्थित पाये जाने पर सम्बंधित पीठासीन अधिकारी व प्रथम मतदान कार्मिक के विरूद्ध शाम तक एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुये गिरफ्तारी करायी जायेगी। उन्होंने कहा कि अनुपस्थित कार्मिकों को प्रशिक्षण में उपस्थित होने हेतु कई बार निर्वाचन कन्ट््रोल रूम से फोन करके एवं मोबाइल पर मैसेज करने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हो रहे है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य में इन कार्मिकों द्वारा लापरवाही एवं शिथिलता बरती गयी, जो दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अतएवं सम्बन्धित पीठासीन अधिकारियों व प्रथम मतदान कार्मिकों को अन्तिम रूप से स्पष्टीकरण मांग करते हुये निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 20 व 21 अर्पे्रल को अनुपस्थित पीठासीन अधिकारी व प्रथम मतदान कार्मिेक दिनांक 22 अप्रैल 2019 को प्रथम पाली के प्रशिक्षण में राजकीय इंटर कालेज महुवरिया मीरजापुर में प्रातः 10 बजे उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुये प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें अन्यथा 22 अप्रैल 2019 को ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुये गिरफ्तारी करायी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायत्वि सम्बंधित कार्मिक का होगा।

न्न्न्न्न्न्जिला सूचना कार्यायल द्वारा प्रारितन्न्न्न्न्न्

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