ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या एवं हत्या के प्रयास से सम्बन्धित अभियोग में जनपद स्तर के टॉप-10 अपराधी(आरोपी) को करायी गई आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹ एक लाख के अर्थदण्ड की सजा —*
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “सोमेन बर्मा” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना को0शहर पर हत्या एवं हत्या के प्रयास से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-03 मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त(जनपद स्तर के टॉप-10 अपराधी) को आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹ एक लाख के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण—*
दिनांकः13.01.2019 को थाना को0शहर पर वादी सौरभ कुमार निवासी धुनियानी टोला थाना को0शहर जनपद मीरजापुर द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि वादी का बड़ा भाई सुनील पान की दुकान में बैठा था तथा सड़क के किनारे लोहदी कलां निवासी त्रिलोकी फूल-माला की टोकरी लगाकर बैठे थे कि इस दौरान संजय सिंह व उसका भाई बच्चा सिंह हाथ में असलहा लिए हुए त्रिलोकी से मुकदमें के विवाद के कारण सुनील व त्रिलोकी को जान से मारने की नियत से गोली मार दिए । जिससे त्रिलोकी की मृत्यु हो गई जबकि सुनील की स्थिति गंभीर बनी हुई थीं । जिसके सम्बन्ध में थाना को0शहर पर मु0अ0सं0-13/2019 धारा 302,307,34 भादवि बनाम 1.संजय सिंह(मृतक दौरान मुकदमा) 2.बच्चा थाना को0शहर जनपद मीरजापुर पंजीकृत कर विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया था । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “सोमेन बर्मा” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत हत्या एवं हत्या के प्रयास की उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना को0शहर पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया । अभियोजन अधिकारी-एडीजीसी श्रीधर पाल, विवेचक-निरीक्षक हरिश्चन्द्र सरोज, कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी आशुतोष चन्द्र व मुख्य आरक्षी पंकज कुमार तिवारी, महिला मुख्य आऱक्षी प्रज्ञा चतुर्वेदी तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी धनन्जय यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके फलस्वरूप न्यायालय अपर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश, कक्ष संख्या-03 मीरजापुर-संतोष कुमार गौतम द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त(जनपद स्तर का टॉप-10 अपराधी) बच्चा सिंह थाना को0शहर जनपद मीरजापुर को मु0अ0सं0-13/2019 धारा 302,307,34 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास व ₹ एक लाख के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया , अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी तथा मु0अ0सं0-15/2019 धारा 3/25 आयुध अधिनियम में 03 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹ दो हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 माह के अतिरिक्त सा0कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
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मीरजापुर के चर्चित टॉप-10 अपराधी(आरोपी) को आजीवन कारावास की सजा
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