‘जिम जिहाद’ से जुड़े गैंग लीडर इमरान की डेढ़ करोड़ की जमीन कुर्क

‘जिम जिहाद’ से जुड़े गैंग लीडर इमरान की डेढ़ करोड़ की जमीन कुर्क

यह प्रेस नोट अखबार की शैली में इस तरह तैयार किया जा सकता है:

‘जिम जिहाद’ से जुड़े गैंग लीडर इमरान की डेढ़ करोड़ की जमीन कुर्क

मीरजापुर। अपराध एवं अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस-प्रशासन ने ‘जिम जिहाद’ से संबंधित गैंग लीडर इमरान की करीब 1.50 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति कुर्क कर ली। कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई।

पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली देहात में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे से संबंधित अभियुक्त एवं गैंग लीडर इमरान पुत्र इशरार खान, निवासी 39 बटालियन रोड रैबन्ना, थाना कोतवाली कटरा, मीरजापुर द्वारा अपराध एवं समाज विरोधी गतिविधियों से कथित रूप से अर्जित संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क किया गया।

बताया गया कि 7 अगस्त 2026 को नायब तहसीलदार कोरांव, प्रयागराज, थाना पड़री के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह, कोरांव पुलिस तथा पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई।

कुर्क की गई संपत्ति ग्राम कोरांव अंतर्गत मौजा तिरसठ, आराजी संख्या 01ख, रकबा 1.05960 हेक्टेयर जमीन (सह खातेदार) है। पुलिस ने इसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 50 लाख रुपये बताई है।

आठ मुकदमों का आपराधिक इतिहास

पुलिस के मुताबिक गैंग लीडर इमरान के खिलाफ मीरजापुर और वाराणसी के विभिन्न थानों में वर्ष 2015 से 2026 तक कुल आठ मुकदमे दर्ज हैं। इनमें धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेजों के इस्तेमाल, मारपीट, धमकी, आपराधिक षड्यंत्र समेत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के मामले शामिल हैं।

वर्ष 2026 में थाना कोतवाली देहात में दर्ज मुकदमा संख्या 32/2026 में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के साथ आईटी एक्ट तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। इसके अलावा मुकदमा संख्या 33/2026 तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा संख्या 234/2026 भी दर्ज है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।चाहें तो मैं इसका तीन कॉलम का और ज्यादा धारदार अखबारी संस्करण भी बना दूँ, जिसमें शीर्षक और इंट्रो को और प्रभावी रखा जाएगा।

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