
संपत्ति विवाद में महिला से मारपीट का आरोप, गंभीर धाराएं बढ़ाने की मांग
मिर्जापुर। जमालपुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि संपत्ति विवाद के चलते गांव के ही सुनील कुमार ने उसके साथ गंभीर मारपीट, अभद्रता तथा जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने मामले में केवल सामान्य मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, जबकि घटना की गंभीरता को देखते हुए अन्य उपयुक्त धाराएं भी लगाई जानी चाहिए थीं।

प्रार्थना पत्र के अनुसार, 21 जून 2026 को महिला अपने निर्माणाधीन मकान पर मौजूद थी। इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा और कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे, लात-घूंसों से मारपीट की तथा जमीन पर पटक दिया। महिला का आरोप है कि मारपीट के दौरान उसके साथ अभद्रता भी की गई। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गया।
महिला का कहना है कि घटना के बाद वह घायल अवस्था में जमालपुर थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा संख्या 111/26 दर्ज किया, लेकिन केवल सामान्य मारपीट की धाराओं में कार्रवाई की। जबकि उसे गंभीर चोटें आईं और उसके साथ अभद्रता की घटना भी हुई।

पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए मारपीट, अभद्रता, जान से मारने की धमकी समेत अन्य उपयुक्त धाराएं बढ़ाकर आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई कराने की मांग की है।















