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मा0न्यायालय द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास व ₹ 20,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा


*जनपद मीरजापुर ।*
दिनांकः 30.09.2021
*मीरजापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0न्यायालय द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास व ₹ 20,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा—*
जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में थाना लालगंज पुलिस तथा मॉनीटरिंग/पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व ₹ 20,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण—*
दिनांक 26.10.2015 को थाना लालगंज पर जनपद प्रयागराग के कोरांव थाना क्षेत्र के ग्राम बेरी निवासी रामसागर की तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-1269/2015 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था, जिसमें थाना लालगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा दिनांक 23.01.2016 न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था ।
उक्त प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर थाना लालगंज पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी व सख्त पैरवी की गई । जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त अपराध कारित करने वाले आरोपी को आज दिनांक 30.09.2021 को मा0न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफटीसी प्रथम मीरजापुर द्वारा आजीवन कारावास व ₹ 20,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 04 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
*नाम पता अभियुक्त —*
1- छोटेलाल निवासी थाना लालगंज मीरजापुर ।

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