
ऑपरेशन कन्विक्शन: तीन आरोपियों को सजा, ₹5 हजार का अर्थदंड
मीरजापुर। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत मीरजापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते थाना कोतवाली शहर और विन्ध्याचल में दर्ज चार अलग-अलग अभियोगों से संबंधित तीन आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई। तीनों मामलों में कुल ₹5,000 का अर्थदंड लगाया गया।
पुलिस के अनुसार, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चल रहे अभियान के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन नवीन अरोरा, पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र पूनम और पुलिस अधीक्षक मीरजापुर अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में अभियोजन की प्रभावी पैरवी कराई जा रही है।
एनडीपीएस के दो मामलों में तीन माह की सजा:
थाना कोतवाली शहर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 855/2015 और 344/2018, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त चन्दन सोनकर पुत्र शंकर सोनकर निवासी शुक्लहा, थाना कोतवाली कटरा, मीरजापुर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने तीन माह के साधारण कारावास से दंडित किया। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
चोरी के प्रयास के मामले में अर्थदंड:
कोतवाली शहर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 152/2002, धारा 379, 511 भादवि में अभियुक्त जवाहिर मिश्र पुत्र पुसई मिश्र निवासी जमालपुर, मीरजापुर को जेल में बिताई गई अवधि और ₹2,000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न देने पर एक दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
सड़क हादसे के मामले में ₹3 हजार अर्थदंड:
थाना विन्ध्याचल में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 220/2002, धारा 279, 304ए भादवि में अभियुक्त दशरथ यादव पुत्र रामनेती यादव निवासी खानगीचक, थाना कोतवाली गाजीपुर, जनपद गाजीपुर को जेल में बिताई गई अवधि तथा ₹3,000 अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न देने पर पांच दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
पुलिस ने बताया कि सभी मामलों में अभियोजन अधिकारियों, विवेचकों, कोर्ट मुहर्रिरों और पैरोकारों द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय से दोषसिद्धि एवं सजा सुनिश्चित हुई।














