
जिम जिहाद प्रकरण: 11.66 करोड़ रुपये की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में कुर्क

गैंग लीडर इमरान खान और सक्रिय सदस्य जहीर खान पर बड़ी कार्रवाई, मकान और लग्जरी वाहनों पर चला प्रशासन का बुलडोजर नहीं, कुर्की का शिकंजा
मीरजापुर। थाना कोतवाली देहात में पूर्व में दर्ज चर्चित “जिम जिहाद” प्रकरण में पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंग लीडर इमरान खान तथा उसके गैंग के सक्रिय सदस्य जहीर खान द्वारा अपराध से अर्जित लगभग 11 करोड़ 66 लाख 35 हजार रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कुर्क कर लिया।
पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन तथा उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर मंगलवार को नायब तहसीलदार सदर सुरेंद्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात अमित कुमार मिश्रा, थाना पड़री के थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार तथा पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया।
पुलिस के अनुसार गैंग लीडर इमरान खान, निवासी 39 बटालियन रोड, रैबन्ना, थाना कटरा तथा उसके परिजनों और गैंग के सक्रिय सदस्य जहीर खान द्वारा अपराध एवं समाज विरोधी गतिविधियों से अर्जित संपत्ति को चिन्हित किया गया। कुर्क की गई संपत्तियों में ग्राम बरौधा बाहर स्थित दो मकान, दो मोटरसाइकिल (होंडा लियो एवं टीवीएस अपाचे) तथा दो चार पहिया वाहन (टाटा टियागो और एक्सयूवी-700) शामिल हैं। इन सभी संपत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य 11.66 करोड़ रुपये बताया गया है।
पुलिस के अनुसार इमरान खान के विरुद्ध मीरजापुर और वाराणसी में धोखाधड़ी, जालसाजी, गैंगस्टर एक्ट, आईटी एक्ट, बीएनएस तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं गैंग के सक्रिय सदस्य जहीर खान के विरुद्ध भी जिम जिहाद प्रकरण और गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले दर्ज हैं।
पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।














