
जून में बिजली उपभोक्ताओं पर लगेगा 10 प्रतिशत एफपीपीएएस सरचार्ज
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जून 2026 के बिल में अतिरिक्त भार झेलना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने जून माह के लिए फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (एफपीपीएएस) लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत मार्च 2026 में बिजली खरीद एवं पारेषण पर हुए अतिरिक्त खर्च की वसूली जून 2026 के बिजली बिलों में की जाएगी।
यूपीपीसीएल की रेगुलेटरी अफेयर्स यूनिट द्वारा जारी पत्र के अनुसार, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की एमवाईटी (डिस्ट्रीब्यूशन) विनियमावली-2025 के प्रावधानों के तहत एफपीपीएएस की गणना की गई है। आयोग के नियमों के अनुसार किसी माह में बिजली खरीद और ट्रांसमिशन पर हुए अतिरिक्त व्यय की भरपाई निर्धारित अवधि के बाद उपभोक्ताओं से सरचार्ज के रूप में की जाती है।
जारी निर्देश में कहा गया है कि मार्च 2026 के लिए एफपीपीएएस की दर 10 प्रतिशत निर्धारित की गई है, जिसे जून 2026 के बिजली बिलों में सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा। इस संबंध में वितरण कंपनियों को आवश्यक कार्रवाई करने तथा विस्तृत गणना विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
यूपीपीसीएल के मुख्य अभियंता (रेगुलेटरी अफेयर्स यूनिट) पंकज सक्सेना द्वारा जारी इस आदेश की प्रति निगम के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रबंध निदेशकों तथा संबंधित विभागों को भी प्रेषित की गई है।












