ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 22 साल पुराने समेत चार मामलों में छह दोषियों पर ₹16,500 का अर्थदंड

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 22 साल पुराने समेत चार मामलों में छह दोषियों पर ₹16,500 का अर्थदंड

मीरजापुर। जनपद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत थाना विंध्याचल, कोतवाली शहर और कोतवाली कटरा में दर्ज चार अलग-अलग मामलों में छह आरोपियों को न्यायालय से कुल 16,500 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई। प्रभावी विवेचना और अभियोजन की पैरवी के चलते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीरजापुर राहुल कुमार सिंह की अदालत ने यह निर्णय सुनाया।

थाना विंध्याचल में वर्ष 2004 में दर्ज मारपीट, गाली-गलौज और धमकी के मामले में साधूराम, शिवकुमार तथा जगदीश प्रसाद को तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर तीन-तीन दिन के साधारण कारावास का प्रावधान रखा गया है।

वहीं कोतवाली शहर में वर्ष 2005 में दर्ज धारा 401 आईपीसी के मामले में बच्ची उर्फ राजकुमार को एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इसके अलावा कोतवाली कटरा में वर्ष 2003 में दर्ज सड़क दुर्घटना से जुड़े मामले में राकेश यादव पर 3,500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

इसी क्रम में कोतवाली शहर में वर्ष 2008 में दर्ज चोरी एवं बरामदगी के मामले में जितेंद्र सिंह उर्फ कुंवर को तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न देने की स्थिति में उसे पांच दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत अभियोजन अधिकारियों, विवेचकों, कोर्ट मुहर्रिरों और पैरोकारों की प्रभावी पैरवी से इन मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित की गई।

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